मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को जबरन वसूली के आरोप में दो साल की सजा सुनाई है। छोटा राजन पर 2015 में नंदू वाजेकर नामक एक बिल्डर को धमकी देने और उससे 26 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी पाया है।घटना से परेशान होकर बिल्डर नंदू ने पनवेल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत पर, पुलिस ने जबरन वसूली का मामला दर्ज किया। छोटा राजन के साथ, सुरेश शिंदे, लक्ष्मण निकम उर्फ दादिया सुमित और विजय भी मामले में आरोपी थे। हालांकि, इस मामले का एक आरोपी ठक्कर अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
पुलिस ने मामले में सबूत के तौर पर बिल्डर नंदू के कार्यालय में एक सीसीटीवी कैमरा और उसके मोबाइल कॉल की रिकॉर्डिंग पेश की थी। छोटा राजन इस कॉल रिकॉर्डिंग में बिल्डर को धमकी दे रहा था।