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पटना में सरस्वती पूजा पर नहीं बजेगा डीजे, जिला प्रशासन ने सुनाया फरमान

 संवाद 
जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र कुमार शर्मा ने सरस्वती पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबद्ध सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिया।

बैठक में अवगत कराया गया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुमंडल स्तर पर तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक करना सुनिश्चित करेंगे तथा आयोजन समिति के साथ समन्वय स्थापित कर पूजा का शांतिपूर्ण आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।
कोविड को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ नहीं लगाने तथा प्रोटोकॉल का पालन कराने का निर्देश दिया गया है। डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक है।डीजे संचालक के साथ थानाध्यक्ष को बैठक कर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। अश्लील गाना बजाने पर पूर्णतया रोक है ।इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। कोविड के वर्तमान दौर में सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ -भाड़ नहीं लगाना है।
मूर्ति का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में किए जाएंगे ।इसकी सूची थाना वार बनाने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय स्तर पर कृत्रिम तालाबों का निर्माण नगर निगम द्वारा किया जाएगा। मूर्ति विसर्जन 17 फरवरी को दिन में ही कराने का सख्त निर्देश दिया गया है। इसका प्रभावी मॉनिटरिंग एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को दिया गया है। साथ ही सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।
असामाजिक तत्वों पर पुलिस की विशेष नजर रखी जाएगी। जिलाधिकारी ने जुलूस का रूट लाइन तय करने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया है।सामाजिक तनाव पैदा करने वाले ,सामाजिक सद्भाव भंग करने वाले, सामाजिक विद्वेष पैदा करने वाले असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

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