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आयकर विभाग (टी०डी०एस०) का हो रहा सेमिनार

प्रिंस कुमार 

शिवहर____समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी सज्जन राजशेखर की अध्यक्षता में आयकर विभाग (टी०डी०एस०) से संबंधित एक सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसमें आयकर विभाग के सहायक कमिश्नर आईटी- टी०डी०एस० सुप्रिया विश्वास, मिथुन स्टीकर, , अपर समाहर्ता शंभू शरण ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया है।

सेमिनार में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कार्यवाही विवरण प्रस्तुत की गई।सेमिनार में टी०डी०एस० के प्रावधानों का पालन न करने की स्थिति में डीडीओ को ब्याज शुल्क अनिवार्य रूप से जमा कराने का प्रावधान को बताया गया,निर्धारित समय पर टी०डी०एस० की कटौती नहीं करने पर भी 1% प्रति माह की दर से ब्याज आरोपित होगा जो कि अनिवार्य रूप से देना होगा।काटी गई टीडीएस की राशि को सरकारी खाते में देर से जमा करने पर 1:50 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज आरोपित होगा जो कि अनिवार्य रूप से देना होगा।

सहायक कमिश्नर सुप्रिया विश्वास ने बताया है कि टीडीएस के प्रावधानों का पालन न करने की स्थिति में डीडीओ के ऊपर पेनाल्टी अभियोजन आरोपित की जा सकती है।सदन को बताया गया कि टी०डी०एस० कटौती करने के बाद उस राशि को सरकारी खाता में जमा नहीं करने पर धारा 276बी के अंतर्गत अभियोजन की कार्रवाई की जा सकती है ,जिसके अंतर्गत 3 माह से लेकर 7 वर्ष तक का कठोर कारावास का प्रावधान है।

अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि वेतन व अन्य भुगतानो जैसे कॉन्ट्रैक्ट ,कमीशन, प्रोफेशनल, तकनीकी सेवा आदि के भुगतान ऊपर की गई कटौती के लिए फॉर्म 16 /16 ए तथा करसंग्रहण (टीसीएस )के लिए फॉर्म (27डी) आयकर अधिनियम 1961 के तहत समय सीमा के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

फॉर्म 16 (सैलेरी) जिस वर्ष में टी०डी०एस० काटा है उसके समाप्त होने के बाद 15 जून तक फॉर्म 16 अनिवार्य रूप से जारी किया जाना चाहिए। फॉर्म 16 (सैलरी) के अलावा अन्य भुगतान के लिए तिमाही देना है, त्रिमासिक टीडीएस रिटर्न फाइल करने की तिथि के 15 दिन के भीतर फॉर्म 16ए देना है।
फॉर्म 27डी- टीसीएस प्रमाण पत्र तिमाही देना है।त्रिमासिक टीसीएस रिटर्न फाइल करने की तिथि के 15 दिन के भीतर फॉर्म 27डी देना है। सहित मुद्दों पर अधिकारियों द्वारा सदन में रखा गया है।

कर कटौती संख्या, वेतन से औसत दर पर कटौती, धारा 80सी की छूट के प्रमाण, तिमाही विवरियां दाखिल ना करना, गलत पैन का उल्लेख करना, देरी से भुगतान, चलानो का उपयोग, आदि आयकर विभाग से संबंधित मामलों को लेकर सेमिनार आयोजित किया गया है।

बैठक में भू अर्जन पदाधिकारी विनोद कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी विनीत कुमार, डीपीआरओ लाल देव मंडल, जिला कोषागार पदाधिकारी कन्हैया लाल गोस्वामी, डॉक्टर युगल किशोर प्रसाद, सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी आदि मौजूद है।

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