नए श्रम कानून के तहत मजदूरों के लिए काम के घंटे बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत, प्रस्ताव सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम करना है। यह नियमों को बदलकर किया जा सकता है ताकि अगर एक मजदूर सप्ताह में चार दिन में 48 घंटे काम करता है यानी एक दिन में 12 घंटे तो उसे शेष तीन दिनों के लिए छुट्टी दी जा सकती है।लेकिन इसके लिए काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने होंगे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्र ने सोमवार को कहा कि कर्मचारियों के लिए सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे निर्धारित किए जाएंगे।लेकिन कंपनियों को अपने कर्मचारियों के अनुमोदन के साथ अपने दैनिक कार्य अनुसूची को बदलने की अनुमति दी जा सकती है। इसका मतलब है कि यदि कोई कर्मचारी चाहता है, तो वह दिन में 10 से 12 घंटे काम कर सकता है और सप्ताह में 6 दिन काम करने के बजाय 4 से 5 दिनों में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इसमें अंतराल भी शामिल है।मौजूदा नियम के अनुसार, 8 घंटे काम करने के घंटे सप्ताह में 6 दिन हैं और एक दिन छुट्टी है। प्रस्ताव के अनुसार, कोई भी व्यक्ति कम से कम आधे घंटे के अंतराल के बिना पांच घंटे से अधिक समय तक लगातार काम नहीं करेगा। कर्मचारी को सप्ताह के शेष दिन छुट्टी का भुगतान किया जाएगा। चंद्रा ने कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय जल्द ही चार श्रम संहिता को अंतिम रूप देगा।