जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा द्वारा नवादा जिलान्तर्गत मुख्य आदेश जारी
नवादा : मुख्य सचिव गृह विभाग द्वारा निर्गत संयुक्तादेश के आलोक में बिहार राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित बृद्धि को देखते हुए नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाकर कठोरता से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा द्वारा नवादा जिलान्तर्गत मुख्य आदेश जारी किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी नवादा/रजौली, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवादा/रजौली, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी विभाग के विभागाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु जारी अद्यतन दिशानिर्देश तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्य स्थलों, धार्मिक, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरशः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित करेंगे। भीड-भाड़ वाले स्थलों, यथा-फूड कोर्ट, जलपान गृह, शब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवादा जिला सुनिश्चित करायेंगे। दिनांक 05.04.2021 से खुलनेवाले स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग क्लासेज अब दिनांक 11.04.2021 तक बंद रहेंगे। (पूर्व निर्धारित परीक्षाएं स्कूल/कॉलेज प्रबंधन आवश्यकतानुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर सकेंगे)। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर सरकारी एवं निजी पर रोक दिनांक 06.04.2021 से अप्रैल के अंत तक रहेगी। श्राद्ध एवं विवाह के लिए अधिकतम क्रमशः 50 एवं 250 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगन्तुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कार्यालय प्रधान अपने स्वविवेक से अपने कार्यालय का समय एवं कार्यालय में उपस्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम रहेंगे। यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। पब्लिक ट्रान्सपोर्ट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं रहने दिया जायेगा। यह व्यवस्था 05 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू रहेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी नवादा/अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर/रजौली/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवादा सदर/रजौली/पकरीबरावां/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी थानाध्यक्ष इसके लिए आवश्यक कदम उठायेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर/रजौली/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवादा सदर/रजौली/ पकरीबरावां/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि कोविड सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि सुनिश्चित रहे।