मिथिला हिन्दी न्यूज पटना: बिहार के निवासी किसी भी राज्य से अपने राशन कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं. राज्य में अब राशन कार्ड बनाना आसान होने वाला है. नीतीश सरकार ने इसे राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट से जोड़ दिया है. राज्य के सभी राइट टू सर्विस काउंटर (RTPS) पर अब राशन कार्ड के लिए आवेदन दिए जा सकते हैं. बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी योग्य व्यक्ति राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है.खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा "जून 2020 में करीब 23 लाख 50 हजार नए राशन कार्ड बनाए गए. अब जल्द ही राशन कार्ड बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी. जून के बाद से अब तक करीब 1 लाख नए कार्ड बनाए गए हैं."ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य के फूडपोर्टल पर जाना होगा. वहां ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. इसमें सभी जानकारी भरने के साथ-साथ आवेदक को आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी आईकार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा.फॉर्म सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा. यदि वेरीफिकेशन सही पाया जाता है तो 30 दिन के अंदर राशन कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाएगा. अगर 30 दिन के बाद भी राशन कार्ड न मिले तो आवेदक वेबसाइट पर जाकर आवेदन रेफरेंस नंबर से कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं.राशन कार्ड बनवाने के लिए 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के भारतीय नागरिक आवेदन दे सकते हैं. कार्ड में परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों के नाम जोड़े जाते हैं. सरकार तीन कैटेगरी में राशन कार्ड जारी करती है. अत्यधिक गरीब परिवार को पीले रंग का अंत्योदय कार्ड दिया जाता है. गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को बीपीएल कार्ड दिया जाता है. इसका रंग नीला, लाल और गुलाबी होता है. वहीं, गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवारों को एपीएल कार्ड दिया जाता है. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत मूल राज्य के अलावा दूसरे राज्य से भी राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. लाभुक किसी भी एक राज्य का राशन कार्ड ही प्राप्त कर सकता है.