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सामान्य आगंतुकों को सरकारी कार्यालय में 30 अप्रैल तक रोक रहेगी : डीएम

फास्ट फूड, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, भीड़ वाले इलाके पर जमवाडे की नियंत्रित करने को लेकर पुलिस बल की की गई तैनाती

प्रिंस कुमार 

शिवहर-----जिला पदाधिकारी सज्जन राजशेखर ने कोरोना की दूसरी लहर के कारण निर्देश जारी करते हुए सार्वजनिक स्थलों, सब्जी मंडी, बस स्टैंड ,जलपान गृह, कोर्ट परिसर, पर जमवाडे न लगे इस बाबत दिशा निर्देश जारी करते हुए पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है। वहीं 30 अप्रैल 2021 तक सभी सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।
जिलाधिकारी ने कल देर रात कार्यालय आदेश जारी कर बताया है कि गृह विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में जिले में कोविंड- 19 संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने हेतु निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवहर जिले में गृह मंत्रालय भारत सरकार के कोविंड के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जारी अधत्तन दिशानिर्देश तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्य स्थलों, धार्मिक ,शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरशः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
5 अप्रैल 2021 से खुलने वाले स्कूल कॉलेज एवं कोचिंग क्लासेज अब 11 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवहर सुनिश्चित कराएंगे।
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन पर सरकारी एवं निजी पर रोक 5 अप्रैल 2021 से अंत तक रहेगी। उक्त रोक विवाह ,श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर नहीं लागू रहेगी।
श्राद्ध एवं विवाह के लिए अधिकतम क्रमशः 50 एवं 250 व्यक्तियों की सीमा रहेगी निर्देशों का अनुपालन अनुमंडल पदाधिकारी शिवहर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित कराएंगे।
सरकारी कार्यालय में समान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगाते हुए डीएम ने आदेश में बताया है कि कार्यालय प्रधान है और अपने स्वविवेक से अपने कार्यालय का समय एवं कार्यालय में उपस्थित निर्धारित करने के लिए सक्षम रहेंगे ।यह व्यवस्था 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50% क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं रहने दिया जाएगा या व्यवस्था आज 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू रहेगी उक्त निर्देशों का करने अनुपालन करने के लिए निर्देश जारी किया गया है।
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में बताया है कि सार्वजनिक स्थलों पर कोविंड सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि का अनुपालन कराने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, सभी अंचल अधिकारियों एवं सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है।
शिक्षण संस्थानों के लिए भी दिशा निर्देश देते हुए डीएम ने कहा है कि उक्त संस्थानों में कार्यरत शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मी पूर्व की भांति कोविंड-प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपस्थित रहेंगे।

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