खाद्य सामग्री तथा सरसों तेल आदि वस्तुओं के दाम में अनावश्यक रूप से बढ़ोतरी पर सरसरी नजर रखने हेतु एसडीएम को छापामारी करने का दिया निर्देश।
शिवहर----जिला पदाधिकारी सज्जन राज शेखर की अध्यक्षता में कोविंड संक्रमण में हुए अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए विभिन्न प्रकार के दुकानों, प्रतिष्ठानों पर भीड़ को कम करने दृष्टिगत दुकानों प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में श्रेणीबद्ध कर उन्हें खोलने के संबंध में जिला स्तर से निर्गत दिशा निर्देश के अक्षरशः पालन एवं पूरी सख्ती से लागू करने के बिंदु पर थानाध्यक्षों, अंचलाधिकारीयो के साथ एक बैठक की गई है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ संजय भारती , उप विकास आयुक्त विशाल राज,सिविल सर्जन डॉ राजेंद्र प्रसाद सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद इश्तियाक अली अंसारी, एसडीपीओ संजय कुमार पांडे, डीपीआरओ कुमार विवेकानंद सहित अन्य मौजूद थे।
जिलाधिकारी ने प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संधारित कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन का प्रतिदिन सघन गश्ती, भ्रमण कर पूर्व वस्तुस्थिति का सुक्ष्मता पूर्वक आकलन कर तत्संबंधी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
विभिन्न प्रखंडों, पंचायत स्तर पर संधारित कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आवश्यक व्यक्तियों की संख्या के संबंध में प्रतिदिन स- समय सूचना उपलब्ध कराना स्थानीय चौकीदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ।
डीपीएम पंकज मिश्रा एवं सिविल सर्जन डॉक्टर सिंह जिला अंतर्गत कोविंड-19 के कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आवासन के संबंध में आशा के माध्यम से प्रतिदिन फीडबैक अनिवार्य रूप प्राप्त करने का निर्देश जारी किया है।
नगर क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय खुदरा दुकानदारों के द्वारा आवश्यक खाद्य सामग्री यथा सरसों तेल आदि वस्तु के दाम में अनावश्यक रूप से बढ़ोतरी पर सरसरी तौर पर नजर रखने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी शिवहर को छापामार दल का गठन कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
जिला अधिकारी ने अपने अगले आदेश में कोविड-19 संक्रमण में हुए अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए विभिन्न प्रकार के दुकानों, प्रतिष्ठानों को शाम 6 बजे और अचूक रूप से बंद कराने एवं रात्रि 9 बजे से कर्फ्यू का कठोरता से अनुपालन की निर्देश दिया है ।
साथ ही थाना बार थानाध्यक्षों को कोरोना संक्रमण के भयावहता को लेकर प्रतिदिन युद्ध स्तर पर चालान के साथ मास्क की चेकिंग अभियान सख्ती से चलाने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने अनावश्यक रूप से भीड़-भाड़ क्षेत्रों को चिन्हित कर अनुमंडल पदाधिकारी शिवहर को रोस्टर तैयार कर रोटेशन बार दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी की समय प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे, नगर पंचायत एवं अन्यत्र स्थानों पर दुकानदार बिना मास्क लगाए ग्राहकों को किसी प्रकार की खाद्य सामग्री आपूर्ति नहीं करेंगे ।हर हाल में मास्क लगाकर ही दुकान का संचालन सुनिश्चित करेंगे।