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जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने डी0 सी0 एच0 सी0 एवं कोविड-19 से जुड़े सभी कोषांगों की समीक्षा बैठक कर जारी किए कई निदेश



दलसिंहसराय/समस्तीपुर से संवाददाता तुफैल अहमद की रिपोर्ट।

मिथिला हिन्दी न्यूज़ (दलसिंहसराय/समस्तीपुर) - समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर एवं पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो की सयुंक्त अध्यक्षता में कोषांगों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर किए जा रहे कार्यों, डी0 सी0 एच0 सी0 की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में अपर समाहर्त्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, निदेशक लेख एवं प्रशासन, सिविल सर्जन, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय प्रशाखा, कंटेन्मेंट जोन के प्रभारी पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि नये लॉकडाउन आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र में 6:00 बजे पूर्वाहन से 10:00 बजे पूर्वाहन तक एवं ग्रामीण क्षेत्र में 8:00 बजे पूर्वाहन से 12:00 बजे मध्याह्न तक निर्धारित है। निर्धारित समय अनुसार सभी दुकान एवं फल तथा सब्जी (ठेला पर बेचने वाला सहित) मांस मछली विक्रेता आदि चलाये। सभी थाना प्रभारी को यह सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया। निर्माण संबंधी हार्डवेयर तथा बीज एवं खाद सामग्री की दुकान सप्ताह के दो दिन क्रमश: सोमवार एवं गुरुवार को पूर्वाह्न 06:00 से 10.00 बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया। शादी समारोह में नए नियम के अनुसार अब केवल 20 व्यक्ति हीं सम्मिलित हो सकते हैं एवं शादी के तीन दिन पूर्व इसकी सूचना संबंधित स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देनी होगी। 
कंटेनमेंट जोन में कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का शख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी को निदेशित किया गया।
 सभी कंटेनमेंट जोन में दो दिनों के भीतर सैनिटाइजेशन एवं बैरिकेडिंग करने का निदेश कंटेनमेंट जोन के प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया। लॉकडाउन के नए नियम का सख्ती से पालन करने हेतु सभी थाना प्रभारी को माईक के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया। यदि यहाँ की नदियों में अज्ञात शव देखी जाय तो उसका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जाँच एवं विधिवत रूप से दाह संस्कार वहाँ के स्थानीय मुक्ति धाम अथवा शमशान घाट में करने का निर्देश स्थानीय कर्मचारी, चौकीदार, पुलिस प्रशासन को दिया गया। सभी प्रखंड एवं पंचायतों में अगले तीन दिनों तक हाउस टू हाउस कोरोना के 2457 एक्टिव मरीजों का स्वास्थ्य जाँच करने, उन्हे मेडिकल किट उपलब्ध कराने का निर्देश सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया। कुल 38 टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। 16 मई को 8077 अठारह वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को टिका लगाया गया। डी0 सी0 एच0 सी0 में कोरोना पीड़ित भर्ती मरीज के परिजनों के लिए शेड, खाने-पीने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था एवं प्रति कोरोना मरीज के साथ एक व्यक्ति के पास की व्यवस्था करने का निर्देश संबंधित मजिस्ट्रेट को दिया गया। जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम है तथा उनके समुचित उपचार हेतु उन्हें अन्यत्र कहीं रेफर किया जाता है तो मरीज को ऑक्सीजन सहित रेफरल अस्पताल में भेजने का निदेश दिया गया। 45 वर्ष से ऊपर उम्र के लोगों के टीकाकरण हेतु सभी प्रखंडों में स्थाई टीकाकरण केंद्र की स्थापना की गई है, प्रखंडवार सूची शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी जानकारी ज़िला पंचायती राज पदाधिकारी सह प्रभारी जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी ऋषव राज द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है।

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