व्यक्तिगत करदाताओं के लिए निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर करने का फैसला किया गया है. आम तौर पर, व्यक्तिगत करदाताओं को 31 जुलाई, 2021 तक अपना रिटर्न दाखिल करना होता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आज एक सर्कुलर जारी कर आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा दो महीने बढ़ा दी है। यह निर्णय आयकर अधिनियम की धारा 193 की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत लिया गया है। निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दी गई है। आयकर अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4) के प्रावधान के तहत तारीख 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ा दी गई है। कोरोना के अलावा सीबीडीटी के फैसले से कारोबारी उद्योग और तूफान से बनी विपरीत परिस्थितियों में फंसे व्यक्तिगत करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही व्यवसायों के लिए अपनी कर अनुपालन प्रणाली को ऑनलाइन लाना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। करदाताओं के पास कोरोना की दूसरी लहर के बाद कर अनुपालन के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय होगा। सीबीडीटी ने पिछले साल कोरोना वायरस के प्रकोप के परिणामस्वरूप कर अनुपालन के लिए विभिन्न तिथियों को भी बढ़ा दिया था। ई-फाइलिंग के लिए नया वेब पोर्टल शुरू करेगा आयकर विभाग 1 जून से 6 जून तक बंद रहेगा पुराना आयकर पोर्टल आयकर विभाग द्वारा एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल शुरू करने की उम्मीद है ताकि करदाता कर रिटर्न दाखिल कर सकें। नया पोर्टल जून की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है। वर्तमान वेब पोर्टल 1 जून से 6 जून तक छह दिनों के लिए बंद रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि नए वेब पोर्टल को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा। नए पोर्टल का नाम www.incometaxgov.in है। नया पोर्टल 7 जून से सक्रिय हो जाएगा। इस सुविधा के चलते एक से छह जून तक पुराना पोर्टल बंद रहेगा। 1 से 6 जून के बीच न तो करदाता और न ही आयकर अधिकारी पुराने पोर्टल पर काम कर सकेंगे। आयकर अधिकारी करदाताओं को सुनवाई के लिए 10 जून के बाद की तारीख दे सकेंगे। 10 जून के बाद ही करदाता पोर्टल पर व्यवस्थित तरीके से जवाब दे सकेंगे।