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नवादा : निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के द्वारा विभिन्न श्रेणियों के निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित



आलोक वर्मा
नवादा : वर्तमान कोविड संक्रमण के दौरान निजी एम्बुलेंस चालकों द्वारा मरीजों के परिवहन हेतु सामान्य किराये से दोगुना तिगुना अधिक किराया वसूल किया जा रहा है एवं विशेषकर यदि कोविड का मरीज हुआ तो उससे और अधिक किराया वसूले जाने की शिकायत जिला पदाधिकारी को प्राप्त हो रही है। फलतः मरीजों के परिजनों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। निदेशक प्रमुख रोग नियंत्रणद्ध निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के द्वारा विभिन्न श्रेणियों के निजी एम्बुलेंस का किराया निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है । 
क्र0
सं0 वाहनों का प्रकार कोरोना से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए एम्बुलेंस अनुषंसित दर ;रूपये मेंद्ध ;50 कि0मी0 तक आने जाने सहितद्ध 50 कि0मी0 से अधिक परिचालन होने पर अनुषंसित दर के अधिक देय राषि प्रति कि0 मी0 ;आने जाने सहितद्ध
 1ण् छोटी कार ;सामान्यद्ध 1500ध्. 18 रू0 प्रति कि0मी0
 2ण् छोटी कार ;वातानुकूलितद्ध 1700ध्. 18 रू0 प्रति कि0मी0
 3ण् बोलेरोध्सूमोध्मार्षल ;सामान्यद्ध 1800ध्. 18 रू0 प्रति कि0मी0
 4ण् मैक्सीध्सीटीराइडध्विंगरध्टैम्पोध्ट्रैवलर एवं समकक्षीय ;14.22 सीटद्ध 2100ध्. 25 रू0 प्रति कि0मी0
 5ण् जाइलोध्स्कॉरपियोध्क्वालिसध्टवेरा ;वातानुकुलितद्ध 2500ध्. 25 रू0 प्रति कि0मी0

इस एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एवं जीवन रक्षक दवाएं एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध रहेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि यदि किसी एम्बुलेंस चालक द्वारा किसी भी प्रकार के मरीजों से सामान्य किराया से अधिक किराया वसूल किया जाता है तो एम्बुलेंस के नम्बर का विशेष उल्लेख करते हुए इसकी शिकायत जिला स्तर पर कार्यरत जिला नियंत्रण कक्ष ;दूरभाष संख्या. 06324. 212288. 89. 90.92द्ध पर करना सुनिश्चित करेंगे तथा जो कोई भी एम्बुलेंस चालक इस प्रकार की शिकायत के लिए उत्तरदायी पाया जायेगा उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विहित प्रावधानों एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जायेगी।

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