बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया थोड़ी और आगे बढ़ गई है। बाजार और दफ्तरों में धीरे-धीरे रौनक लौट रही है। अनलॉक-2 की मियाद पूरी होनेवाली है। 23 जून से अनलॉक-3 की शर्तें लागू होंगी।
बिहार में ऑनलॉक- 3 में रियायत देने को लेकर आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में कई दूसरे छूट के साथ प्रतिबंध की अवधि को भी घटाया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद लिए गए निर्णय की सीएम नीतीश ने ट्वीट कर जानकारी दी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 'कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे। दुकानें 7 बजे संध्या तक खुलेगी, रात्रि कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पार्क और उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक खुलेंगे। अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
जानते हैं क्या खुलेगा क्या बंद
-सभी सरकारी , गैर - सरकारी कार्यालय सामान्य उपस्थिति के साथ संध्या 5 बजे तक खुलेंगे ।
-आगंतुकों का प्रवेश वर्जित
- सभी दुकानें एक दिन बीच कर संध्या 7 बजे तक खुलेंगी
-कृषि तथा आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे फल , सब्जियों की दुकानें प्रतिदिन संध्या 7 बजे तक खुल सकेंगी ।
- राज्य में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा
-सभी पार्क एवं उद्यान सुबह 6 बजे से 12 बजे मध्याह्न तक खुल सकेंगे
- सिनेमा हॉल , शॉपिंग मॉल , क्लब , स्विमिंग पूल , जिम आदि अभी बंद रहेंगे ।
• सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित क्षमता के 50 % लोग बैठ सकेंगे - सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे ।
- किसी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगे । सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे ~ सभी प्रकार के सामाजिक , राजनीतिक , मनोरंजन , खेल - कूद , शैक्षणिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे ।
- विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग उपस्थित हो सकते हैं । अंतिम संस्कार / श्राद्ध कर्म के लिए अधिकतम सीमा 25 व्यक्तियों की होगी ।