मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार में अब खाद, बीज व कीटनाशक विक्रय हेतु दिए जाने वाले लाइसेंस को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी गई हैं। सरकार की ओर से लागू इस व्यवस्था के तहत अब खाद, बीज व कीटनाशक बेचने के इच्छुक दुकानदारों को लाइसेंस बचाने के लिए पाॅश मशीन, दुकान के स्टॉक में अंतर नहीं रखना होगा कृषि विभाग ने आदेश जारी कर दिया है सभी जिलाधिकारी को लेटर लिखकर पाॅश मशीन से गोदाम व दुकान के स्टॉक मिलाने को कहा है। जिले के सभी जिलाधिकारी को डीलरों को पाॅश मशीन में खाद के स्टॉक की जानकारी दे दी है।