मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज मंत्रालय की बैठक के दौरान सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है मुखिया ही परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे। पंचायत प्रतिनिधियों को वो तमाम अधिकार और सुविधाएं मिलेंगे जो उन्हें पहले मिला करती थीं.ग्राम पंचायत- ग्राम परामर्शी समिति, पंचायत समिति- पंचायत परामर्शी समिति और जिला परिषद- जिला परामर्शी समिति बन जाएगी. मुखिया कहे जाएंगे- प्रधान, परामर्शी समिति, ग्राम पंचायत प्रमुख कहे जाएंगे- प्रधान, परामर्श समिति, पंचायत समिति. जिला परिषद अध्यक्ष कहे जाएंगे- प्रधान परामर्शी समिति, जिला परिषद होंगे 16 जून से ही नये नियम लागू हो जाएंगे। आपको बता दें पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम कचहरी 15 जून को स्वत: भंग हो जाएगी और परामर्शी समिति 16 से काम करने लगेगी. बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज की जगह परामर्शी समितियां काम करेंगी. सरकार के जारी अध्यादेश के अनुसार अब इसके तहत पंचायत सिस्टम में पदों के भी नए नाम हो गए हैं।