अपराध के खबरें

काम की खबर : सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस आरसी बुक की वैधता सितंबर तक बढ़ाई

संवाद 

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. यह फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए किया गया है। जिनकी वैलिडिटी 15 जून को खत्म हो चुकी है उन्हें राहत मिलेगी। जिन लोगों ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आरबी बुक के नवीनीकरण की समय सीमा पूरी की थी, उन्हें और समय दिया गया है। मोटर वाहन दस्तावेज की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। यह घोषणा सड़क और परिवहन मंत्रालय की एक अधिसूचना में की गई। इस वैधता को कोरोना महामारी को देखते हुए बढ़ा दिया गया था। जो दस्तावेज पहले 1 फरवरी को समाप्त हो चुके थे, उन्हें जून तक की छूट दी गई थी। ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आरसी बुक की वैधता, फिटनेस अनुमति और अन्य ड्राइविंग व वाहन संबंधी दस्तावेज अब 30 सितंबर तक मान्य होंगे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक अधिसूचना जारी कर इसे लागू करने का निर्देश दिया था। इससे पहले केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने वाहन चलाने वाले दस्तावेजों की समाप्ति तिथि बढ़ाने के लिए 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020, 27 दिसंबर, 2020 और 26 मार्च, 2021 को अधिसूचना जारी की थी। इस बीच, वाहन और परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र में एकरूपता लाने का भी निर्देश दिया। अब देश में एक समान पीयूसी प्रमाणपत्र बनाया जाएगा। सभी पीयूसी प्रमाणपत्रों को राष्ट्रीय रजिस्टर में संलग्न करने का भी आदेश दिया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब पीयूसी प्रमाणपत्र का प्रारूप वही रखना होगा। पीयूसी सर्टिफिकेट में एक क्यूआर कोड प्रिंट होगा, जिसमें वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, पता, वाहन नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर शामिल होगा। पीयूसी में विशेष वाहन के लिए विशेष नोट बनाने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

إرسال تعليق

0 تعليقات
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

live