प्रिंस कुमार
शिवहर-----शिक्षकों को फर्जीवाड़ा तरीके से विधि सम्मत नियोजित करने के मामले में पूरनहिया थाना के द्वारा पिपराढी थाना कांड संख्या 33/16 के नामजद अभियुक्त पंचायत सेवक कटैया निवासी रूप नारायण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
जबकि पिपराही थाना 33/16 के तहत धारा 420, 188 भारतीय दंड विधान के तहत नामजद रूपनारायण नारायण सिंह अभियुक्त है।
तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक अनुसंधानकर्ता नंद किशोर पंडित ने 12 अप्रैल 2016 को नोटिस भेजकर सूचित किया था कि अनुसंधान के क्रम में विधि सम्मत नियोजित शिक्षक अमीरी राम, प्रेम प्रकाश, का अभिलेख की मांग की गई है तथा आपके द्वारा अभिलेख जमा नहीं की जा रही है तथा अभिलेखों के साथ पिपराढी थाना में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया था।
अमीरी राम ,प्रेम प्रकाश, पवन कुमार, शंभू कुमारी, निजू कुमारी, तथा रिंकू कुमारी शिक्षकों को नियोजित किया जाने का मामला प्रकाश में आया था।
मामला 2006 का है। उस समय कुअमा पंचायत के मुखिया संजय कुमार वर्मा उर्फ डब्बू जी थे, उनके काल में पंचायत सेवक राम भरोष राय का नाम बताया जा रहा है।
इस बाबत स्थानीय मुखिया शबनम सिन्हा के पति नितेश्वर सिंह सहित अन्य ने बताया है कि मामला 2006 का है 2016 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मौजूदा पंचायत सेवक गिरफ्तार रूप नारायण सिंह निर्दोष है। इनके कार्यकाल में यह घटना नहीं घटी है।
जबकि थाना प्रभारी मुन्ना कुमार गुप्ता ने बताया है कि फर्जीवाड़े के मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉ संजय भारती के निर्देश के आलोक में डीएसपी के नेतृत्व में गिरफ्तारी कर पिपराही पुलिस को सौंप दिया गया था ।