मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार में ताबड़तोड़ फेसला लिया जा इन दिनों इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आह्वान किया सभी विभागों के जो लोक सेवा है उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जानें का आदेश जारी कर दिया है जिससे आम को और भी बेहतर से बेहतर बनें। शनिवार को लोक सेवा का अधिकार अधिनियम की समीक्षा करने के दौरान मुख्यमंत्री ने कई निर्देश अधिकारीयों को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा आम लोगों की शिकायत की समय पर निवारण करे। आपको बता दें शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 लागू किया गया था . जिसके तहत लोक सेवाओं से जुड़ी शिकायतें लोग डाक, इ-मेल व एसएमएस के जरिए भेजने प्रावधान है
नियम के तहत 60 दिनों के अंदर शिकायतों का निबटारा किया किया जायेगा. ऐसा ना करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को जुर्माना भी अपने जेब से देना होगा.
राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही किसी भी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई लाभ या समाधान मांगने के लिए अथवा ऐसे लाभ या समाधान प्रदान करने में, विफलता या विलंब के संबंध में अथवा किसी लोक प्राधिकार के कार्य में विफलता, उसके द्वारा राज्य में लागू किसी कानून नीति, सेवा कार्यक्रम या योजना के उल्लंघन से संबंधित किसी मामले के संबंध में शिकायत कर सकते हैं.