मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार पंचायत चुनाव 2021 में लड़ने वाले उम्मीदवारों का नामांकन शुल्क का रुप रेखा चुनाव आयोग ने कर दिया है।मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति सदस्य के लिए एक हजार रुपए लगेगा वहीं पंच व वार्ड सदस्य के लिए 250-250 रुपए शुल्क लगेगा।जबकि जिप सदस्य के लिए दो हजार रुपए नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है।चुनाव के दौरान किन-किन नियमों का पालन करना होगा इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे।लेकिन इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारी को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर खोला गया है।पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए अभ्यर्थी अपने आवास और कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते है।