बिहार में इस बार पंचायत चुनाव नियम-कायदों से भरा होगा. जरा सी चूक या अज्ञानता उम्मीदवार को चुनावी मैदान से बाहर कर सकती है। कोरोना काल के चलते पंचायत चुनाव नियम के बंधन में बंधे जा रहे हैं. अभ्यर्थियों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। मसलन उनके लिए कोरोना की वैक्सीन लेना जरूरी होगा.चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा. एक विशेष नियम यह भी बनाया गया है कि चार पदों पर ईवीएम से और दो पदों पर मतपत्र से मतदान होगा. मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति और वार्ड सदस्यों का चुनाव ईवीएम से होगा, जबकि सरपंच और पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा।