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दरभंगा में पंचायत चुनाव निष्पक्ष सम्पन्न कराने को लेकर बैठक आयोजित लिए गए कई निर्णय

संवाद 

 दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित अम्बेदकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिला दण्डाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम व वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष के साथ पंचायत चुनाव, 2021 के दौरान विधि-व्यवस्था बनाये रखने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने को लेकर बैठक आयोजित की गयी।
  बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि हर गाँव व टोला का सर्वें कर थानाध्यक्ष अपराधिक एवं असामाजिक तत्वों को चिन्ह्ति कर लें। इसके लिए पूर्व के चुनाव इतिहास का भी अध्ययन कर लें और जो भी अपराधिक प्रवृति के चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें चिन्ह्ति कर लें और त्वरित निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उनके विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा - 107 में कार्रवाई की जाए। उनके नाम गुंडा पंजी में दर्ज कर, चुनाव के दौरान उन्हें लगातार थाना में पेरेड कराया जाए। साथ ही गंभीर अपराधिक प्रवृति वालों के विरूद्ध सी.सी.ए.- 03 एवं सी.सी.ए.- 12 में थाना बाद व जिला बदर के लिए प्रस्ताव दे दें। 
  सभी संवेदनशील गाँव एवं टोलों को चिन्ह्ति कर लिया जाए। इसके लिए थाना स्तर पर कैम्प किया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व का इतिहास है कि पंचायत चुनाव के दौरान शराब का वितरण एवं उपयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता है। इसलिए शराब माफियाओं की चिन्ह्ति करते हुए उनकी सूची बना ली जाए और उनके नाम भी गुंडा पंजी में दर्ज कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि 29 सितम्बर को बेनीपुर एवं अलीनगर से पंचायत चुनाव प्रारंभ होकर 12 दिसम्बर तक चलेगा। पूर्व से गुंडा सूची में नाम दर्ज रहने पर चुनाव के दिन उन्हें थाना पर निवारक निरोध (Preventive Detention) किया जा सकेगा। 
  उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान चुनाव वाले क्षेत्र में कोई भी जुलूस, आम सभा या बैठक बिना निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति के नहीं होगी तथा कहीं भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग अनुमण्डल दण्डाधिकारी के आदेश के बिना नहीं किया जाएगा। साथ ही रात्रि 10ः00 बजे से सुबह 06ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध यथावत् लागू रहेगा। 
  किसी भी उम्मीदवार के द्वारा चुनाव के दौरान धर्म, जाति, धार्मिक स्थल का प्रयोग या धार्मिक भावना भड़काने वाला प्रचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को नुक्कड़ सभा से पूर्व संबंधित थाना को सूचना देना होगा। इनका उल्लंघन होने पर थाना स्तर से संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। मतदान प्रारम्भ होने के 48 घंटे पूर्व प्रचार बंद हो जाएगा।
  चुनाव के दौरान कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन शत्-प्रतिशत् किया जाएगा। 
   जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि वैसी विकास योजना, जो पूर्व से स्वीकृत है चलती रहेगी तथा वैसे लाभार्थी जो पूर्व से चयनित हैं, उन्हें राशि दी जा सकेगी। चुनाव के दौरान नयी योजना नहीं ली जाएगी। योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन नहीं होगा, लेकिन आपदा से संबंधित कार्य पर कोई रोक नहीं रहेगा। उन्होंने सरकारी कर्मियों को निष्पक्ष आचारण रखने तथा निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दिया। 
       बैठक को सम्बोधित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारी को अपराधिक एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया। साथ ही शस्त्र सत्यापन, शराब एवं आर्म्स की बरामदगी मामले में शीघ्र कार्रवाई, अपराधिक प्रवृति के लोगो को चिन्ह्ति करते हुए गुंडा पंजी में नाम दर्ज करने तथा उनके विरूद्ध भा द वि की धारा 107 एवं सी.सी.ए. -3/12की कार्रवाई करने के निर्देश दिये। 
  हथियार सत्यापन के दौरान हथियार के लिए कितनी गोलियां ली गयी हैं तथा वर्तमान में कितनी गोली है, इसका भी सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने हथियार की दुकानों का भी सत्यापन करने का निर्देश दिया और निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिये। 
   हर गाँव, हर गली में जाकर असामाजिक तत्वों को चिन्ह्ति करने, शराब माफियाओं को चिन्ह्ति करने, उनके यहाँ छापामारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी थानाध्यक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि जिनके क्षेत्र में कार्रवाई कम होगी और चुनाव के दौरान किसी प्रकार की घटना घटने पर उनसे जबाव-तलब किया जाएगा और कार्रवाई भी होगी।
  उन्होंने सभी नाका को 27 अगस्त 2021 से ही चालू कर वाहनों की चेकिंग प्रारंभ कर देने के निर्देश दिये। गैर-जमानतीय वारंट वाले अपराधियों को 10 दिन के अन्दर गिरफ्तार करने के निर्देश दिये। साथ ही अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का सत्यापन भी कर लेने को कहा। 
  बैठक में आदर्श आचार संहिता के नोडल पदाधिकारी-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी तक उम्मीदवारों के लिए सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। 
  ग्राम पंचायत सदस्य एवं पंच के लिए प्रचार हेतु वाहन की अनुमति नहीं होगी। निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त जुलूस के मार्ग एवं समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रचार के दौरान किसी उम्मीदवार को ठेस पहुंचाने वाला वक्तव्य नहीं दिया जाएगा ना ही किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग किया जाएगा तथा धार्मिक भावना वाला प्रचार नहीं किया जाएगा। यह चुनाव राजनीतिक दल पर आधारित नहीं है इसलिए किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह या झंडा का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
निर्वाची पदाधिकारी के अनुमति के बिना कोई भी सभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा न ही कोई जुलूस निकाला जा सकेगा। प्रचार के दौरान असत्यापित आरोप किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध पर नहीं लगाया जाना है, प्रचार में ना ही किसी के घरेलू मामले को लाया जाएगा न ही किसी के नीजता के अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा। 
     बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सदर अनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी अजय कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार, उप निदेशक जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अलोक राज एवं संबंधित पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।

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