मिथिला हिन्दी न्यूज :- इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है पटना हाईकोर्ट ने मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थ अविनाश कुमार को अगले आदेश तक कोई न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के महानिबंधक की ओर से जारी आदेश में उनके न्यायिक कार्य करने पर रोक लगा दी गई है। निचली अदालत के न्यायाधीश ने कुछ दिन पहले रेप की कोशिश के एक आरोपी को जमानत देते हुए यह शर्त निर्धारित की थी कि वह पश्चाताप करने के लिए अपने गांव में सभी महिलाओं के कपड़े धोएगा और इस्त्री करेगा। बताया जाता है कि न्यायाधीश ने पहले भी अन्य मामलों में इसी तरह के अटपटे आदेश जारी किये थे।