मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार में यदि किसी भी परिसर में शराब का निर्माण, बोतलबंद, भंडारण, बिक्री या आयात या निर्यात किया जाता है, तो पूरे परिसर को सील कर दिया जाएगा। वहीं आवासीय परिसरों के चिह्नित हिस्से को सील किया जाएगा न कि पूरे परिसर को। इसको लेकर राज्य कैबिनेट ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस संबंध में जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि बिहार से गुजरने वाले नशीले पदार्थों से लदे वाहनों को घोषित चेकपोस्ट पर ही राज्य की सीमा के अंदर प्रवेश दिया जाएगा।इसको लेकर जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि बिहार से गुजरने वाले मादक द्रव्य से लदे वाहनों को राज्य सीमा के अंदर प्रवेश करने के लिए घोषित चेकपोस्ट पर ही अनुमति मिलेगी। ऐसे वाहनों को 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकलना अनिवार्य होगा। सीमा में प्रवेश के समय वाहनों में डिजिटल लॉक लगाया जाएगा, जिसे राज्य से बाहर निकलते समय खोल दिया जाएगा।