मिथिला हिन्दी न्यूज :- राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि बिहार पंचायत चुनाव में यदि कोई व्यक्ति फर्जी वोट डालते पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 19 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस के हवाले किया जाएगा। जुर्म सिद्ध होने पर उसे एक साल की कैद होगी। वहीं ऐसा कोई मामला पकड़े जाने पर पीठासीन अफसर संबंधित मतदाता की शिकायत पर उसका टेंडर वोट डलवाने की व्यवस्था करेंगे। वहीं पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता का ब्यौरा रजिस्टर 17बी में दर्ज करेगा, जो फर्जी वोट डालने वाले का शिकार हुआ है।प्रत्येक चरण में हर बूथ पर बायोमीट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। आयोग को यह मशीनें ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड आपूर्ति करेगी। सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को बायोमीट्रिक के उपयोग से जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए।