प्रशिक्षण में जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि पूर्व में बीमा रहित वाहनों के मामलों में
वाहन दुर्घटना में मृतक एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन, नए नियमावली में प्रावधान कर दिया गया है। इसके लिए बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि बनाई गई है।
अब वाहन चाहे बीमित हो या अबीमित दोनों ही स्थिति में मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये की अंतरिम मुआवजा थानाध्यक्ष की दुर्घटना जांच प्रतिवेदन की संपुष्टि एवं दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी- सह- अनुमंडल पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर दुर्घटना दावा मूल्यांकन पदाधिकारी- सह- जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान करने पर प्रदान किया जाएगा।
दुर्घटनाग्रस्त वाहन की जांच प्रतिवेदन मोटरयान निरीक्षक द्वारा दिया जाएगा।
अब मृतक के आश्रित अथवा घायल व्यक्ति को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि वाहन स्वामी या सम्बद्ध वाहन या किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही, उपेक्षा या भूल चूक के कारण वाहन दुर्घटना में मृतक की मृत्यु हुई है या वह गंभीर रूप से घायल हुआ है।
बीमित वाहन के मामले में मुआवजा राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा बीमा रहित वाहन के मामले में मृतक के आश्रित या घायल व्यक्ति को बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से तत्काल मुआवजा की राशि दे दी जाएगी लेकिन इसकी भरपाई वाहन स्वामी को करना पड़ेगा।
ययद्यपि इस मामले की सुनवाई के लिए राज्य स्तर पर दावा न्यायाधिकरण का भी गठन किया जा रहा है।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर राकेश कुमार गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक सदर अनोज कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।