प्रत्याशी के पक्ष में किसी व्यक्ति पर दबाव डालने, उकसाने, नगद या किसी वस्तु के रूप में कोई रिश्वत या प्रलोभन देने-लेने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के साथ आम लोगों बिहार चुनाव आयोग ऐसा कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के तहत घोर दंडनीय अपराध है।
इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रत्याशी या व्यक्ति को डराने धमकाने या चोट पहुंचाने की धमकी देना दंडनीय अपराध है। कहा कि यह कृत्य धारा 171ग के तहत एक वर्ष तक कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से दंड का भागी होगा। गतिविधियों की रोकने और जांच के लिए प्रत्येक विधानसभा में तीन-तीन उड़न दस्ते तैनात किए गए है। ग्राम सभावार कड़ी निगरानी के लिए वहां के लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सेक्रेटरी सभी को निर्देश जारी कर दिया गया है। अपने-अपने क्षेत्रों में हर गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे। कहा कि लगाए गए लोग किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को देने के साथ निर्वाचन कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएंगे।
किसी भी प्रकार की रिश्वत या प्रलोभन, लेन-देन से बचे और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्रलोभन या रिश्वत देने की बात करता अथवा किसी भी प्रकार से डराता धमकाता है तो जिले के निर्वाचन शिकायत कर सकते हैं।