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मिथिला हिन्दी न्यूज :- पिछले वर्ष की तरह इस साल भी कोविड गाइडलाइंस के तहत पंडालों में दुर्गा पूजा आयोजित हो रही है. बिहार में विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला प्रशासन ने कई निर्देश जारी किया है.बिना पूर्व अनुमति के किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा।इस बार दुर्गा पूजा में मूर्तियों का विसर्जन नदी में नहीं होगा. विसर्जन के लिए पटना शहरी क्षेत्र में 11 कृत्रिम तालाब या पूर्व से बने तालाब निर्धारित किये गये हैं. इनमें पांच पटना सदर अनुमंडल में और छह पटना सिटी अनुमंडल में हैं। प्रतिमा को पंडाल से वाहन द्वारा ही विसर्जन स्थल तक ले जाना होगा। पंचायत क्षेत्रों में आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। इसका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।