मिथिला हिन्दी न्यूज :- देशभर के लोग अगर बच्चे के साथ दुपहिया वाहनों पर सफर करते हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि मोटर साइकिल पर अब 9 माह से ऊपर की आयु के बच्चे को हेलमेट पहनना होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों का एक मसौदा आम लोगों की राय जानने के लिए जारी किया है. एक बार अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये नियम लागू हो जाएंगे. सूत्रों का कहना है कि ये नियम 2022 के अंत तक लागू हो जाएंगे।अगर मोटर साइकिल, स्कूटर या स्कूटी की पिछली सीट पर चार वर्ष से कम उम्र का बच्चा सवार है तो चालक वाहन की रफ्तार 40 से अधिक नहीं कर सकता।