मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार परिवहन विभाग ने राज्य में गाड़ियों से संबंधित ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब किसी भी राज्य का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।विभाग के नए आदेश के मुतबिक दूसरे राज्यों का नंबर लेकर लोग बिहार में अब गाड़ी नहीं चला सकेंगे. बिहार में गाड़ी चलाने के लिए यह जरूरी है कि राज्य का स्थाई नंबर हो, ऐसा नहीं करने वालों पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने अन्य राज्यों में रजिस्ट्रेशन करा स्थायी रूप से बिहार में वाहन चलाने वालों के लिए अनिवार्य रूप से राज्य का नंबर लेना अनिवार्य कर दिया है। इससे बिहार में राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। विभाग ने इस संबंध में सभी जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।