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बिहार में आरटीई एक्ट के तहत अब नर्सरी से ही होगा दाखिला

संवाद

मिथिला हिन्दी न्यूज :- आपका बच्चा 3 साल का हो गया है तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है. नतीजतन शिक्षा का अधिकार (आरटीई) एक्ट के तहत निजी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं का दाखिला नए शैक्षिक सत्र 2019-20 में जारी रहेगा।आरटीई एक्ट के तहत पब्लिक स्कूलों में अब तक दाखिल कराए गए हजारों बच्चों की पढ़ाई के खर्च का बोझ राज्य सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्ट के अंतर्गत 25 फीसद वंचित, कमजोर तबकों के बच्चों को राज्य के सभी जिलों में पब्लिक स्कूलों में दाखिल कराया गया है। इस खर्च का भुगतान 90:10 के अनुपात में यानी 90 फीसद केंद्र और 10 फीसद राज्य को करना है। केंद्र सरकार से इस मद में राज्य को कम धनराशि ही मिल पाई है। इस वजह से निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को प्रतिपूर्ति में भी बाधा पेश आ रही है। 

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