मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार के निबंधित कारखानों कानूनों के तहत कामगारों के लिए काम के घंटे काफी लचीला बनाने की कोशिश की जा रही है. इसके तहत यह प्रस्ताव है कि हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम कराया जाए. नियमों को लचीला बनाते हुए यह किया जा सकता है कि अगर कोई कामगार हफ्ते में चार दिन में ही 48 घंटे काम कर लेता है यानी हर दिन 12 घंटे तो बाकी तीन दिन उसे छुट्टी दी जा सकती है.
लेकिन इसके लिए हर दिन काम के घंटे की सीमा मौजूदा 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करनी होगी. श्रम संसाधन विभाग ने कहा कि कर्मचारियों के लिए हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे तक ही काम करने की सीमा तय की जाएगी।