मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार में सड़क किनारे की खाली सरकारी जमीन को कब्जा करने का प्रयास अब महंगा होगा. सरकारी जमीन पर कब्जा किये तो अब जेल की हवा खानी होगी. सरकार ने सड़क किनारे की खाली जमीन पर होनेवाले अतिक्रमण को लेकर सख्त रवैया अख्तियार किया है. नीतीश सरकार ने सड़क किनारे की सरकारी जमीन पर किसी भी व्यक्ति या संस्था की ओर से स्थायी अतिक्रमण करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी. कार्यपालक अभियंता को एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने जिले के अतिक्रमित सार्वजनिक जल निकायों की सूची तैयार करें। इसकी जानकारी अनुमंडल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचल अधिकारियों को दें। अतिक्रमण मुक्त हुए जल निकायों की जानकारी हर महीने दें। यह प्रतिवेदन पोर्टल पर देना होगा। आपको बता दें कि अक्सर देखा जाता है कि सड़क किनारे की खाली सरकारी जमीन पर स्थानीय लोगों की ओर से अतिक्रमण किया जाता है. यहां तक कि सड़क किनारे सरकारी जमीन पर स्थायी अतिक्रमण खासकर मकान बनाने सहित अन्य निर्माण काम करा लिया जाता है. इससे सड़क किनारे लोगों की संख्या बढ़ने पर दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है।