मिथिला हिन्दी न्यूज :- अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर अब 21 साल होगी। इसको लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी है।
कैबिनेट मंत्रीमंडल ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान, यानी 21 वर्ष करने के विधेयक को मंजूरी दिया गया है । अगर यह कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। वहीं इसके लिए चुनाव सुधारों से जुड़े विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई है।अभी देश में लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों की न्यूनतम उम्र 18 साल है। अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट व हिंदू मैरिज एक्ट में संसोधन करेगी।सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में एक संशोधन पेश किया है और इसके परिणामस्वरूप विशेष विवाह अधिनियम और व्यक्तिगत कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) में संशोधन लाएगी।बता दें कि पहले हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii) दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और दूल्हे के लिए 21 साल निर्धारित थी।