मिथिला हिन्दी न्यूज :- आज से आपके जीवन से जुड़े कई नियमों में बदलाव आ जाएगा। इन नियमों में बैंक से पैसा निकालने से लेकर जमा करने, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम है। जीएसटी कानून में बदलाव आ जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव किए हैं। ये सभी आज से बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। आज से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का तरीका बदल जाएगा। दरअसल, ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों में बदलाव किया है। अब ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपको 16 डिजिट वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर समेत कार्ड की पूरी डिटेल्स भरनी होंगी। यानी अब ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट के दौरान मर्चेंट वेबसाइट या ऐप आपके कार्ड की डिटेल स्टोर नहीं कर सकते। जो पहले से सेव जानकारी होगी, वह हटा दी जाएगी।गूगल प्ले स्टोर पर आपकी पेमेंट करने की कार्ड डिटेल सेव नहीं होगी। जो पहले से दर्ज जानकारी है, वो हट जाएगी। आपको पेमेंट करने के लिए फिर से अपनी जानकारी भरनी होगी।हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतें तय होती है। अब जूतों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की जूतों की कीमत क्या है। यानी 100 रुपये के जूतों पर भी 12 फीसदी टैक्स देना होगा।1 जनवरी से स्विगी और ज़ोमैटो जैसे ई-कॉम स्टार्टअप उनके द्वारा दी जाने वाली सर्विस पर जीएसटी लेंगे। उन्हें अब ऐसी सर्विस के लिए चालान सरकार को जमा करने होंगे।