मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के तहत शादी की सूचना स्थानीय थाना को कम से कम 3 दिन पहले तक देना होगा। जानकारी के मुताबिक गृह विभाग ने विवाह संबंधित सूचना देने के लिए आवेदन फॉर्मेट जारी किया है इस फॉर्मेट को बिहार के सभी जिलों डीएम और एसपी को भेज दिया गया है। फॉर्मेट में सबसे पहले हैं दूल्हे का नाम लिखना होगा उसके बाद पता फिर माता-पता के नाम दर्ज करना होगा इसी तरह दुल्हन के भी नाम माता और पिता का नाम बताने होंगे वही वैवाहिक जगह को भी तारीख के साथ लिखनी होगी।