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बड़ी खबर बिहार में 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू शादी में केवल 50, बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान लेकिन एग्जाम होंगे

संवाद 
बिहार में अभी तक जारी कोरोना गाइडलाइन 6 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। आज गुरुवार को सभी जिलों से फीडबैक लेने के बाद आपदा प्रबंधन समूह (CMG) ने यह फैसला लिया है। कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हालांकि कोई रियायत भी नहीं दी गई है। इससे पहले बुधवार को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में CMG की बैठक की गई थी।
शादी विवाह में अब भी 50 लोग ही शामिल होंगे। दुकान बंद करने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थान 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। 21 जनवरी तक जो पाबंदियां लागू की गयी थी वह अब 6 फरवरी तक जारी रहेगी।
तमाम पाबंदियां फिलहाल अभी लागू रहेगी। पिछले पांच दिनों में कोरोना के आंकड़े में जो उतार चढ़ाव सामने आए हैं उसे देखते हुए आज हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला लिया गया है कि बिहार में पुरानी पाबंदियां लागू रहेगी।  
इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि "कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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