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बिहार में कोरोना संक्रमण को देख नई गाइडलाइन जारी, यहां जानें क्या हुए बदलाव

संवाद

मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर गुरुवार को समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य में लागू मौजूदा सभी पाबंदियों को 6 फरवरी तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी है। यानी राज्य में 4 जनवरी से चले आ रहे प्रतिबंध अब 6 फरवरी तक लागू रहेंगे।नई गाइडलाइन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बिहार में 15 दिनों तक भी दुकानें रात आठ बजे तक ही खुली रहेंगी।आपको बता दें रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। सभी सिनेमाहाल, शापिंग माल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। रेस्तरां व खाने-पीने की जगहों को भी 50 प्रतिशत उपस्थिति रखनी होगी। सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा। घर से पैदल या गाड़ी से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इन सभी आयोजनों में 50 फीसद क्षमता या अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।

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