मिथिला हिन्दी न्यूज :- कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में लागू सभी तरह की पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। कोरोना में लगातार आ रही कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह निर्णय 14 फरवरी से अगले आदेश होने तक प्रभावी होगा। वर्तमान में लागू पाबंदियां छह से 13 फरवरी तक के लिए लागू हैं। अब सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। वही सभी दुकानें भी सामान्य रूप से खुले रहेंगे। स्कूल,कॉलेज और कोचिंग 100 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अब परीक्षाएं भी ली जा सकेंगी। धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, पार्क-उद्यान पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी प्रकार के राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल-कुद प्रतियोगिता के लिए डीएम से अनुमति लेनी होगी। डीएम से अनुमति लेकर की इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। वही गाइडलाइन का पालन करते हुए शादी-विवाह और श्राद्धकर्म सामान्य रूप से आयोजित हो सकेंगे। डीएम को अपने क्षेत्र में अतिरिक्त प्रतिबंध या अतिरिक्त छूट देने का अधिकार दिया गया है।