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लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री मंत्री के हत्यारे बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द

संवाद

मिथिला हिन्दी न्यूज :- लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए उसे एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। SC ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR, पीड़ित परिवार के पक्ष और बाकी तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत तत्काल रद्द की जाती है।

आशीष मिश्रा के लिए एक राहत भी

आशीष मिश्रा के लिए राहत की एक खबर यही है कि वह फिर से जमानत की अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नए तौर पर जमानत के लिए आशीष मिश्रा फिर से इलाहाबाद कोर्ट में फ्रेश याचिका दायर करें। उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर से विचार कर सकता है। तो, एक दरवाजा आशीष मिश्र के लिए अब भी खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने में जल्दी दिखाई और सभी पक्षों को नहीं सुना।

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