मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की सुविधा नहीं मिलेगी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग ने लोहार जाति को दी गई अनुसूचित जनजाति की सुविधा को निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में सभी विभाग के साथ प्रमंडलीय आयुक्त जिलाधिकारी विभिन्न आयोग व अन्य कार्यालय को प्रधान को पत्र लिखा गया है। बिहार में लोहार जाति को वर्ष 2016 में अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। अब पहले की तरह लोहार जाति को राज्य के अधीन अत्यंत पिछड़े वर्गों को दे आरक्षण सहित दूसरी सुविधा भी मिलेगी।