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सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट: पटना हाईकोर्ट ने 3 राज्यों के डीजीपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया

संवाद 

 इस वक्‍त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है. पटना हाई कोर्ट ने समन भेजने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. उच्‍च न्‍यायालय के आदेश के बावजूद सुब्रत रॉय शुक्रवार को कोर्ट में पेश में नहीं हुए, जिसके बाद मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया. कोर्ट के आदेश के अनुसार, 3 राज्‍यों के पुलिस महानिदेशकों/प्रमुखों (DGP/CP) को गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएगा. बिहर के साथ ही उत्‍तर प्रदेश और दिल्‍ली के पुलिस प्रमुख के पास गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएगा. बता दें कि सुब्रत रॉय से जुड़े केस की सुनवाई के लिए 13 मई को फिजिकल तौर पर अदालत लगी थी. इसके बावजूद सुब्रत रॉय सहारा कोर्ट में पेश नहीं हुए. इससे पहले सुब्रत रॉय को शारीरिक तौर पर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था.आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर पटना हाई कोर्ट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ सख्‍त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने बिहार और उत्‍तर प्रदेश के डीजीपी और दिल्‍ली के पुलिस कमिश्‍नर को सुब्रत रॉय को गिरफ्तार उच्‍च न्‍यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई से होगी. बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत वर्चुअल सुनवाई ही हो रही थी, लेकिन इस मामले में शुक्रवार को मामले की सुनवाई फिजिकली तौर पर हुई. सहारा में निवेश करने वालों का आरोप है कि मैच्‍योरिटी की अवधि बीत जाने के बाद भी उनका पैसा नहीं लौटाया जा रहा है. पटना हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने सुब्रत रॉय को पेश होने के साथ ही यह भी बताने को कहा था कि कंपनी निवेशकों का पैसा कैसे लौटाएगी इसकी रूपरेखा बताए.

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