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आचार संहिता उल्लंघन मामले में शरद यादव दोषी करार, कोर्ट ने ढाई हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया

संवाद

मिथिला हिन्दी न्यूज :- एक बड़ी खबर आ रही है पूर्व सांसद शरद यादव को लेकर बिहारशरीफ की एक अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी मानते हुए शरद यादव को ढाई हजार की जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई वर्चुअल मूड में की गई। पूर्व सांसद के अधिवक्ता शशि भूषण प्रसाद ने जुर्माने की रकम अदा कर मामले का निष्पादन कराया। जानकारी के अनुसार मामला 2015 का है 7 अक्टूबर 2015 को पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने बिहारशरीफ के श्रम कल्याण केंद्र मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया था । उस समय शरद यादव ने जदयू के पक्ष में वोट मांगने गए थे। उन्होंने कहा था हिंदू अगर जदयू को वोट नहीं देंगे तो भगवान स्वर्ग की जगह नर्क देगा और मुस्लिम को वोट नहीं देगा तो अल्लाह उन्हें जन्नत के बदले जहन्नुम में डाल देगा। चुनाव आयोग ने अंचल अधिकारी को मामला दर्ज करने का आदेश दिया। 

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