मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार में बालू खनन आज से बंद हो गया है. अब नये जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) के आधार पर जिला प्रशासन के माध्यम से सभी 38 जिले के नदी घाटों की फिर से बंदोबस्ती होगी. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है. इससे पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार हर साल जुलाई से सितंबर तक नदियों में बालू खनन प्रतिबंधित था. अब नये आदेश के अनुसार बालू खनन करीब चार महीने तक बालू खनन बंद रहने की संभावना है. हालांकि इस समयावधि के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में पर्याप्त मात्रा में बालू की उपलब्धता का दावा किया है. हालांकि फिर से बालू खनन शुरू नहीं होने तक राज्य सरकार को राजस्व नहीं मिल सकेगा.
सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद नए सिरे से होगा टेंडर
इसके बाद ही नए सिरे से बंदोबस्ती के लिए आदेश दिए जाएंगे। विभाग का दावा है कि जिलों ने सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिस पर पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त की जा चुकी है। रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। अनुमति प्राप्त होने पर नदी घाटों की बंदोबस्ती के लिए नए सिरे से टेंडर जारी होगा। इसके बाद ही बालू खनन प्रारंभ हो पाएगा।