मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग चलाने वालों की अब खैर नहीं। इस मामले को लेकर गंभीरता से लेते हुए राज्य मंत्रिमंडल विधानमंडल के दोनों सदनों में और राज्यपाल के सुकृत के बाद अधिनियम 28 अप्रैल 2010 को बिहार गजट में प्रकाशित हुआ था। लेकिन अब तक इस अधिनियम को लागू करने के लिए नियमावली नहीं बनी थी। अधिनियम बनने के बाद 12 साल के बाद उसकी कार्रवाई तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2022 का प्ररूप बना लिया है। प्रस्तावित नियमावली के मुताबिक बिना निबंधन या इसके नियम निकरण कोचिंग चलाना अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।