मिथिला हिन्दी न्यूज :- केंद्र सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सोमवार को कहा है कि लापता केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को पारिवारिक पेंशन का लाभ बिना देरी के तत्काल प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले यह नियम था कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी लापता हो जाता है, तो उसके परिजनों को सात वर्ष के बाद या कर्मचारी की मृत्यु की जानकारी मिलने के बाद ही पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल पाता था।कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इससे पहले, परिवार पेंशन का भुगतान तब तक नहीं किया जाता था जब तक कि लापता सरकारी कर्मचारी को कानून के अनुसार मृत घोषित नहीं कर दिया जाता था या उसके लापता होने के सात साल बीत नहीं जाते थे।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि इससे बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सरकारी कर्मचारियों के लापता होने की घटनाएं अधिक होती हैं।
कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अपहरण के मामले सामने आए हैं और इसलिए उनमें विश्वास जगाने और उन्हें और उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किए गए हैं।सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के बकाये का लाभ परिवार को उन सभी मामलों में दिया जाएगा जहां एनपीएस के तहत आने वाला एक सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, भले ही कर्मचारी ने सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत या पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत निकास और निकासी) विनियम, 2015 के तहत लाभ के लिए विकल्प का प्रयोग किया हो ।