मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार में अब बिना अनुमति के पोस्टर बैनर नहीं लगाया जा सकता. बग़ैर अनुमति के सार्वजनिक स्थानो पर लगे सार्वजनिक जगहों के साथ ही बिना अनुमति के चुनाव कार्यालय खोलने व उनके पोस्टर बैनर लगाने पर कड़ी कार्रवाई होगी।यातायात संकेतको ,महापुरुषों की प्रतिमाओं , रोटरीयो , बिजली के खंबों , सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर और बैनर दिखाई देते हैं.बिना अनुमति पोस्टर-बैनर लगाया तो कार्रवाई हो सकता है। आपको बता दें अधिनियम 2011 के तहत संबंधित भवन पर प्रतिष्ठान का नाम और कार्यकलाप का विवरण ही लिखना है. विवरण को छोड़कर किसी भी वस्तू से संबंधित विज्ञापन लगाने या वैन से प्रचार प्रसार के लिए नगर निगम का परमिशन लेना जरूरी है. बिना किसी अनुमति के साईन बोर्ड, साईनेज और विज्ञापन लगाना नगरपालिका अधिनियम एवं विज्ञापन नियमावली का उल्लंघन है।