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स्कूल टाइम में ड्रेस पहने हुए बच्चों को मॉल, रेस्टोरेंट, पार्क आदि सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश प्रतिबंधित

संवाद
मिथिला हिन्दी न्यूज :- उत्तर प्रदेश में स्कूल के समय में यूनिफार्म पहने स्टूडेंट्स को पार्क, मॉल या रेस्टोरेंट में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में नया नियम बनाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Uttar Pradesh State Commission for Protection of Child Rights) की सदस्य डा. शुचिता चतुर्वेदी (Dr. Suchita Chaturvedi) ने स्कूल के समय बच्चे के पार्क या मॉल में घूमने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और एसपी को चिट्ठी लिखी है।मॉल और पार्क सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्कूली छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है. आयोग ने इस फरमान में यह भी कहा है कि स्कूल टाइम में ड्रेस पहने बच्चों को किसी भी सार्वजनिक स्थल में प्रवेश न करने दिया जाए.

बता दें कि UPSCPCR राज्य सरकार की एक संस्था है जो बाल हितों और बाल अधिकारों को लेकर काम करती है. बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग आए दिन कई कार्यक्रम भी आयोजित करती है. हालांकि, आयोग द्वारा इस तरह का फरमान क्यों जारी किया गया है इसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला है.

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