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मुजफ्फरपुर कोर्ट में PM मोदी के खिलाफ देशद्रोह मामले में परिवाद दर्ज, 6 अगस्त को होगी सुनवाई

संवाद

मिथिला हिन्दी न्यूज :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व 50 अज्ञात के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम पश्चिमी के कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है.

परिवाद पोखरैरा निवासी अधिवक्ता विनायक कुमार के द्वारा दायर किया गया है. इस मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होगी. अधिवक्ता विनायक कुमार के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि परिवाद में संविधान का उल्लंघन करने व मौलिक अधिकार का हनन आरोप लगाया गया है. इसमें कहा गया है कि देश की सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण कर समानता के अधिकार को छीना गया है.इससे देश में बेरोजगारी व अराजकता बढ़ी है. परिवादी अधिवक्ता विनायक कुमार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अज्ञात के विरुद्ध 124 क आईपीसी की धारा 201, 120-बी के तहत एक देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया है.

बता दें कि इस मामले में न्यायालय ने मामले के ग्रहण के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. अधिवक्ता विनय कुमार ने आरोप लगाया है कि आरोपितगण ने एक-दूसरे से मेल व साजिश कर संविधान की धारा-21, 37, 539 के विरुद्ध जाकर आम जनता के अधिकार समानता के अधिकार का हनन किया है.

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