बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ी खबर है. राज्य के 248 नगर निकायों में आरक्षण की रोस्टर निर्धारित कर दिया है इसी के तहत ही चुनाव सम्पन्न होगा. सरकार ने ऐसा फैसला कर लिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को इस संबंध में शुक्रवार को पत्र जारी कर दिया है. इनमें 172 नवगठित, उत्क्रमित या क्षेत्र विस्तारित नगर निकाय हैं, जबकि 10 यथास्थिति वाले नगर निकाय शामिल हैं.
नगर परिषद सभापति रोस्टर
नगर परिषद उपसभापति