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अगर लड़के स्कूल में धोती पहनना चाहें, तो पहननें दें? हिजाब बैन मामले में SC की टिप्पणी

संवाद

मिथिला हिन्दी न्यूज :- एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच हिजाब बैंक से जुड़े मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दाखिल की गई अलग-अलग याचिका की सुनवाई कर रही है। यह कि कर्नाटक में स्कूल यूनिफार्म के साथ सिर पर पहने जाने वाले हिजाब पर पाबंदी से जुड़ा हुआ है इसमें वकील ने दलील पेश करते हुए कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बताया तो जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आप इसे अतः के अंत तक नहीं ले जा सकते हैं। पोशाक के अधिकार में कपड़े पहनने का अधिकार भी शामिल होगा जस्टिस गुप्ता ने पूछा कि अगर कोई सलवार कमीज पहना चाहता है या लड़के धोती पहनना चाहते हैं इसका अनुमति दी जाए अभी आप राइट टू ड्रेस की बात कर रहे हैं तो बाद में आप राइट टू हंड्रेड की बात भी करेंगे यह जटिल सवाल है इस मामले में कुल 24 याचिका पर सुनवाई हो रही है कर्नाटक हाईकोर्ट में रिजर्व बैंक को चुनौती देने वाले जो मुस्लिम छात्राओं को भी याचिका  दाखिल की गई है। 

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