झारखंड के 48 नगर निकायों में चुनाव अब बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। हालांकि, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पहले की तरह आरक्षण मिलता रहेगा। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। दरअसल नगर विकास विभाग ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया था। जिस पर कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत वार्ड सदस्य, अध्यक्ष और मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। मतलब मतदाताओं के द्वारा इन्हें चुना जाएगा। जबकि, उपाध्यक्ष और डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। इस पद के लिए चुने गए वार्ड सदस्य ही वोट डालेंगे। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा। मालूम हो कि इसके सहित कुल 19 प्रस्तावों पर हेमंत सोरेन कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।